BREAKING NEWS :- मध्य प्रदेश मैं पंचायत व निकाय चुनाव लड़ने वालो के लिए जरुरी खबर,राज्य निर्वाचन आयोग की कई शर्ते,जिनमे टॉयलेट में एक चीज़ आवशयक,नहीं तो आप पात्र नहीं !
मध्यप्रदेश में पंचायत व् निकाय चुनाव में भू माफिया चुनाव नहीं लड़ पाएंगे है,सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोग चुनाव में किसी भी पद पर फार्म नहीं भर सकते है. साथ ही पंचायत टैक्स और बिजली बिल बकायादार को भी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा,राज्य निर्वाचन आयोग कई बंदिशे लगा चूका है जिसके तहत उम्मीदवारों को उन बातो का ध्यान रखना होगा,
दो चरणो मे होगे नगरीय निकाय चुनाव 6 जुलाई को पहला मतदान आचार-संहिता लागू भोपाल । राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि नगर निगम तया नगर पालिका के चुनाव दो चरणो मे होगे । 38 जिलो मे दो चरणो मे होगे प्रथम चरण मे 11 नगर परिषद के चुनाव होगे । 6 जुलाई को पहला मतदान होगा दुसरा मतदान 13 जुलाई को होगा चुनाव 17 जुलाई पहला परिणाम आएगा दुसरे चरण के मतदान का परिणाम 18 जुलाई को आएगा ईवीएम से मतदान होगा सुबह 7 से सायंकाल 5 बजे तक मतदान होगा । आचारसंहिता भी लागू हो गई है
