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BIG BREAKING: MP पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे !... इस आधार पर लिया बड़ा फैसला, पढ़े खबर और जाने

MP पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे, इस आधार पर लिया बड़ा फैसला, पढ़े खबर और जाने


 मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर स्टे लगा दिया है! ओबीसी आरक्षण को आधार बनाकर फैसला लिया है। महाराष्ट्र केस को बेस बनाकर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयोग को कड़ी फटकार भी लगाई, आज विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 

मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार फैसला सुना दिया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और सरकार से जवाब लिया है। कोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर कड़ा रुख अपनाया. विवेक तन्खा ने याचिका लगाई और खुद पैरवी की। 


इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट को पूरे मामले की फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिए था, लेकिन अचानक लगी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ही सुनवाई कर दी। बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में रोटेशन के आधार पर आरक्षण न देने के खिलाफ कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर दायर रिट याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। उसके बाद आज विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 

न्यायालय के फैसले के बाद कांग्रेस नेता डीपी धाकड़ का एक बयान भी सामने आया है, इस दौरान उन्होंने की मध्य प्रदेश सरकार जो चुनाव कराना चाह रही थी, वह असंवेधानिक था। पंचायत राज अधिनियम को तोड़ मरोड़कर कर जिस तरह जनता के बीच में सरकार जाना चाहती थी, उसके खिलाफ हमने मध्य प्रदेश की तीनों हाई कोर्ट में अपील की थी, उसमे बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए



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