ELECTION BREAKING : क्या MP में स्थगित नहीं होंगे पंचायत चुनाव !... आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा बयान आया सामने, पढ़े
एमपी की शिवराज सरकार द्वारा अध्यादेश संशोधित कर दिए जाने के बावजूद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव स्थगित नहीं हो सकते। यह बयान राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बीपी सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। ऐसी स्थिति में चुनाव की प्रक्रिया को केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही रोका जा सकता है। हम सरकार के निर्णय पर विधि विशेषज्ञों से बात करेंगे और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को सूचना देंगे।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को अचानक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, और मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश 2021 (क्रमांक 14 सन 2021) तुरन्त प्रभाव से वापस लेने का फैसला कर लिया। इस निर्णय से राज्यपाल महोदय को अवगत कराया गया। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद तत्काल गजट नोटिफिकेशन कर दिया गया।