BREAKING NEWS : बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन रामपुरा के जमालपुरा गांव में टीम ने दी दस्तक, माता-पिता को दी समझाइश, और रुकवाया ये अपराध, मौका पंचनामा भी तैयार, पढ़े खबर !

BREAKING NEWS : बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन रामपुरा के जमालपुरा गांव में  टीम ने दी दस्तक, माता-पिता को दी समझाइश, और रुकवाया ये अपराध, मौका पंचनामा भी तैयार, पढ़े  खबर !

बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है अनुविभागीय अधिकारी मनासा के मार्गदर्शन में आज रामपुरा के समीप जमालपुरा में एक बाल विवाह रुकवाया गया प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी अशोक ज्ञानवाणी को मोबाइल पर प्राप्त सूचना अनुसार जमालपुरा में बाल विवाह हो रहा है अतः सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जमालपुरा में बालक भेरूलाल पिता  घीसा लाल के यहां बालक भेरूलाल इसकी उम्र 16 साल 7 माह है का विवाह कल होने जा रहा है इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए परियोजना अधिकारी अशोक ज्ञानवाणी के द्वारा बाल निषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह किया जाना अपराध है तथा इसमें बालिका की उम्र 18 वर्ष एवं बालक की उम्र 21 वर्ष अनिवार्य है इसके पूर्व अगर विवाह किया जाता है वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है अतः यह बाल विवाह नहीं किया जा सकता जिसकी समझाइश बालक की माता शारदा बाई दादी धापू बाई तथा उपस्थित समस्त नागरिक को दी गई इसके यदि पालन नहीं किया जाता है पुलिस कार्रवाई की जाएगी देने पर संबंधित परिवार द्वारा विवाह ना किए जाने हेतु सहमति दी गई जिसका पंचनामा भी मौके पर बनाया गया पर्यवेक्षक श्रीमती दीपमाला चौधरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व अन्य समस्त नागरिकों के समक्ष पंचनामा बनाया गया है पंचनामा पर बालक के पिता माता दादी एवं स्वयं बालक के द्वारा उपस्थित नागरिकों के द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए इसके पश्चात वधू पक्ष के चंद्रपुरा स्थित आवास पर भी बालिका की माता बालिका एवं ग्राम के चौकीदार के समक्ष पंचनामा बनाया गया तथा बाल निषेध अधिनियम के नियमों की जानकारी दी गई इसके पश्चात भी अगर बाल विवाह होता है तो दोनों पक्षों के विरुद्ध कार्यवाही  की जाएगी, इस सफल कार्यवाही में पुलिस विभाग का भी सराहनीय योगदान रहा!

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