BREAKING NEWS:- अवैध रूप से वन्यजीव जलीय कछुआ का वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अन्तर्गत आरोपी को 3 वर्ष की सजा पड़े ये खबर !
गांधीसागर से पड़े पुरन माटा खबर -
अभ्यारण्य गांधीसागर अन्तर्गत दिनांक 21/07/2016 को अवैध रूप से
वन्यजीव जलीय कछुआ का अवैध रूप से मोटर सायकल से परिवहन करने पर आरोपी अनवर पिता मोहम्मद हुसैन उम्र 27 वर्ष निवासी भैसोदामंडी को गिरफ्तार कर वन अपराध प्रकरण कं 3841/5 दिनांक 21/07/2016 कायम कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 झ एवं 50,51,41, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2,9, 18, 39,40, 48 क, 4950,51 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दिनांक 15/09/2016 को माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी भानपुरा में चालान प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायलय प्रथम श्रेणी भानपुरा जिला मंदसौर द्वारा दिनांक 15/03/ 2023 को प्रकरण में आदेश पारित कर आरोपी अनवर पिता मोहम्मद हुसैन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 ( 1 ) कारावास एवं 10,000 /- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। में तीन वर्ष के सश्रम प्रकरण की सफल
पेरवी श्री सतीश वर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भानपुरा द्वारा की गई ।
