BIG BREAKING: नाईट कर्फ्यू के बाद MP सरकार का एक और बड़ा आदेश, जिम हो या सिनेमा हाल, स्कूल हो या कॉलेज, इन सभी जगहों पर भी जरूरी होगा ये सर्टिफिकेट, वरना नहीं मिलेगा प्रवेश, आयु की सीमा भी की तय, पढ़े खबर

 

BIG BREAKING: नाईट कर्फ्यू के बाद MP सरकार का एक और बड़ा आदेश, जिम हो या सिनेमा हाल, स्कूल हो या कॉलेज, इन सभी जगहों पर भी जरूरी होगा ये सर्टिफिकेट, वरना नहीं मिलेगा प्रवेश, आयु की सीमा भी की तय, पढ़े खबर



नीमच। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की दस्तक के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी सख्ती बरतना शुरू कर दी है। गुरुवार को प्रदेश के मुखिया शिवार सिंह चौहान ने सम्पूर्ण प्रदेश में नाईट कर्फ्यू का एलान किया। 

जिसके बाद अभी अभी एक और आदेश मध्य प्रदेश शासन की और से जारी किया गया है। जिसमे सिनेमा हाल, जिम, स्विमिंग पूल सहित अन्य स्थानों पर प्रवेश के लिए कोरोना के दोनों डोज़ लगना आवश्यक होना चाहिए, साथ ही नियमों का पालन भी सख्ती से करना  अनिवार्य होगा।

यह आदेश जारी-





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