BREAKING NEWS :-कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के नेतृत्व में 44 शासकीय सेवकों को मिली पदोन्नति



योग्यता एवं नियमों के अनुरूप पूरी हुई पदोन्नति प्रक्रिया

नीमच, 22 जुलाई 2026। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशन में मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर जिले के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत 44 शासकीय सेवकों को पदोन्नति प्रदान की गई है। यह कार्रवाई शासन के निर्देशों, मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 तथा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों एवं निर्देशों के अनुरूप की गई है।

 अपर कलेक्टर श्री बी एस कलेश की अध्यक्षता में 16 जुलाई 2026 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में पात्र शासकीय सेवकों के अभिलेखों, सेवा विवरण तथा नियमों के अनुरूप पात्रता का परीक्षण किया गया। समिति की अनुशंसा के बाद कलेक्टर द्वारा विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति आदेश जारी किए गए।

 जारी आदेशों के अनुसार 25 कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-02 (लेवल-06), 10 कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-03 (लेवल-04), 8 कर्मचारियों को जमादार तथा एक कर्मचारी धर्मेन्द्र सोनी को चपरासी से भृत्य संवर्ग के लेवल-02 पद पर पदोन्नत किया गया है। सभी पदोन्नत कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उच्च पद पर पदस्थ किया गया है।

 आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों को पदोन्नति से स्वीकृत या उच्च वेतनमान पूर्व में प्राप्त हो चुका है, उन्हें छोड़कर शेष कर्मचारियों को नियमानुसार एक माह के भीतर वेतन निर्धारण का विकल्प प्रस्तुत करना होगा। साथ ही, यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच, न्यायालयीन प्रकरण अथवा अन्य प्रतिकूल स्थिति पाई जाती है या निर्धारित शैक्षणिक योग्यता संबंधी तथ्य गलत पाए जाते हैं, तो संबंधित पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन भी नियमानुसार सुनिश्चित किया गया है।

 सहायक ग्रेड-03 पद पर पदोन्नत कर्मचारियों के लिए आदेश में मध्यप्रदेश राजस्व सेवा भर्ती नियम, 2017 के तहत निर्धारित शैक्षणिक अर्हताओं का उल्लेख भी किया गया है। इसके अनुसार 10+2 उत्तीर्ण होने के साथ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर संबंधी योग्यता अथवा वैध सीपीसीटी स्कोर कार्ड आवश्यक होगा। निर्धारित योग्यता न होने की स्थिति में नियमानुसार दो वर्ष के भीतर इसे प्राप्त करना होगा, अन्यथा मूल पद पर प्रत्यावर्तन की कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सभी पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थापना स्थल पर ही उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा अपने निम्न पद के कार्यभार से तत्काल प्रभाव से मुक्त माने जाएंगे। यह संपूर्ण पदोन्नति प्रक्रिया शासन के प्रचलित नियमों एवं न्यायालयीन निर्देशों के अनुरूप संपादित की गई है

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