BREAKING NEWS:- BREAKING NEWS:- गैस एजेंसी में साडेदारी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की कथित ठगी के मामले में नया मोड आ गया है आखिर क्या है इस कथित ठगी का पूरा मामला और नया मोड़ क्या है? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट !
नीमच । गैस एजेंसी में साडेदारी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की कथित ठगी के मामले में नया मोड आ गया है। ककडेश्वर थाना पलिस ने झाबआ जिले के थांदला निवासी गैस एजेंसी संचालक सजीत पिता ललित भाभर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 31९(4) के तहत धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। पलिस के अनसार मामला गैस एजेंसी में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये लेने और बाद में न तो साझेदारी देने तथा न ही राशि वापस लोटाने से जूड़ा है।
एफआईआर के अनुसार कुकड़े्वर निवासी पिंकी पति कन्हैयालाल पुरोहित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी। जांच में बताया गया कि थांदला स्थित ओउम ऐंजल भारत गैस एजेंसी के संचालक सुजीत भाभर ने गैस एजेंसी में 50 प्रतिशत साझेदारी देने और व्यवसाय में लाभ का हिस्सा देने का भरोसा दिलाया। इस भरोसे में अलग-अलग तिथियों पर करीब 55 लाख रुपये ऑनलाइन आरोपी के खाते में ट्ांसफर किए गए। राशि प्राप्त होने के बाद एजेंसी के लेटरपैड पर सील और हस्ताक्षरयक्त दस्तावेज भी दिए गए, लेकिन आज तक न तो साझेदारी दी गई और न ही राशि वापस लौटाई गई
जांच अधिकारी उप निरीक्षक प्रभूुदयाल डामोर ने शिकायत और दस्तावेजों की जांच के बाद प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी के तथ्य पाए जाने पर आरोपी सुजीत भाभर के खिलाफ धारा 3184) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।
इसी मामले को लेकर कछ दिन पहले कन्हेयालाल पुरोहित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोप लगाया था कि गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर उनसे करीब 60 लाख रुपये लिए गए। उनका आरोप था कि रुपए वापस मांगने पर उन्हें धमकियां दी गईं और झठे आपराधिक प्रकरण में फंसाने की साजिश रची गर्ड। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एजेंसी प्रक्रिया के दौरान लिए गए आधार कार्ड. फोटो और अन्य दस्तावेजों का द्रुपयोग किया गया। साथ ही आर्थिक विवाद के बाद उन्हें नाबालिग से जुड़े झूठे मामले में फंसाने का प्रयास किया गया।
कन्हेयालाल प्रोहित ने परे मामले की किसी वरिष्ठ अधिकारी से स्वतंत्र जांच. बैंक खातों के लेनःदेन. मोबाइल कॉल डिटेल. डिजिटल साक्ष्यों और दस्तावेजों की तकनीकी जांच कराने की मांग भी की थी
पुलिस का कहना है कि शिकायत की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
