BREAKING NEWS:- जिला शिक्षा अधिकारी नीमच द्वारा पत्रकारों के विद्यालयों में प्रवेश संबंधी पारित आदेश के विरोध में मीडिया जगत में व्यापक आक्रोश देखने को मिला था। इस विषय पर जिला शिक्षा विभाग ने पुनर्विचार करते हुए 5 जुलाई को आदेश में संशोधन जारी किया है।

BREAKING NEWS:- BREAKING NEWS:- जिला शिक्षा अधिकारी नीमच द्वारा पत्रकारों के विद्यालयों में प्रवेश संबंधी पारित आदेश के विरोध में मीडिया जगत में व्यापक आक्रोश देखने को मिला था। इस विषय पर जिला शिक्षा विभाग ने पुनर्विचार करते हुए 5 जुलाई को आदेश में संशोधन जारी किया है।


नीमच :गत 3 जुलाई को जिला शिक्षा अधिकारी नीमच द्वारा पत्रकारों के विद्यालयों में प्रवेश संबंधी पारित आदेश के विरोध में मीडिया जगत में व्यापक आक्रोश देखने को मिला था। इस विषय पर जिला शिक्षा विभाग ने पुनर्विचार करते हुए 5 जुलाई को आदेश में संशोधन जारी किया है।

​विभाग के अनुसार, विद्यालयों में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए मीडिया की भूमिका को सहयोगी के रूप में देखा जाएगा। इसी उद्देश्य से जिला शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्या मुंदड़ा ने विद्यालयों में मीडिया प्रतिनिधियों के प्रवेश और सूचना उपलब्धता संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।नीमच जिले से एक बड़ा प्रशासनिक निर्देश सामने आया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों में पत्रकारों, मीडियाकर्मियों, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के प्रवेश को लेकर संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को विद्यालय की जानकारी या फोटो लेने की अनुमति नहीं होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी, नीमच द्वारा 5 अगस्त 2026 को जारी संशोधित आदेश के अनुसार, यदि कोई पत्रकार, मीडियाकर्मी, यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विद्यालय की गतिविधियों की जानकारी लेने या फोटो-वीडियो बनाने के लिए पहुंचता है, तो सबसे पहले उसकी पहचान की जांच की जाएगी।

निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित व्यक्ति के पास जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी अधिमान्यता कार्ड, अथवा किसी पंजीकृत मीडिया संस्थान का वैध पहचान पत्र होना आवश्यक है। पहचान पत्र उपलब्ध होने पर ही विद्यालय आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएगा।

साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि कक्षाएं संचालित होने के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति को कक्षा के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यदि कोई पत्रकार या अन्य व्यक्ति विद्यालय आता है, तो उसे केवल संस्था प्रमुख से ही चर्चा कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी होगी, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो और विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे।

जिला शिक्षा अधिकारी का यह आदेश सभी संकुल प्राचार्यों और शासकीय हाई एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों के प्राचार्यों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश के साथ जारी किया गया है।


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